जौनपुर, 31 अगस्त: उत्तरप्रदेश में जौनपुर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने शनिवार को 05 वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 65 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार जिले में चंदवक थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 9 जुलाई 2020 को मुकदमा पंजीकृत करवाया कि उसकी पुत्री की तबीयत खराब होने पर उसे डॉक्टर के यहां ले जाया गया जहां पता चला कि उसका पड़ोसी रमेश बिन्द जो दबंग व आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, दिनांक 10 दिसंबर 2019 की रात वादी व उसकी पत्नी की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर उसके घर में घुसकर उसकी नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार किया था जिसकी वजह से वह गर्भवती हो गई है। मुकदमा दर्ज करवाने के 2 माह बाद पीड़िता ने लड़के को जन्म दिया जो उसके साथ ही रहता है। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।