भारत

सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर बिश्नोई के साक्षात्कार मामले में टीवी न्यूज चैनल, पत्रकार को दी राहत

नयी दिल्ली, 30 अगस्त: उच्चतम न्यायालय ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का साक्षात्कार करने से संबंधित एक मामले में एक निजी टीवी चैनल और उसके पत्रकार पर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का शुक्रवार को निर्देश देकर उन्हें राहत दी ।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ,न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एबीपी न्यूज नेटवर्क द्वारा दायर याचिका पर कहा कि यह हो सकता है कि पत्रकार ने जेल मैनुअल का उल्लंघन हो, लेकिन गंभीर मामला है कि यह (साक्षात्कार) जेल में हो सकता है।

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